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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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श्रावस्ती। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 3 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। अदालत ने यह फैसला गम्भीर अपराध को देखते हुए सुनाया, ताकि समाज में ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश जाए।

मामला इकौना थाना क्षेत्र का है, जहाँ मई 2025 में आरोपी ने एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 3 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए संतोष व्यक्त किया। वहीं, अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि यह फैसला समाज में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

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