श्रावस्ती। जिले में बिना मान्यता संचालित मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन की सख़्ती शुरू हो गई है। सोमवार को औषधि निरीक्षक की अगुवाई में गिलौला क्षेत्र के माजरे में छापेमारी कर बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर का भंडाफोड़ किया गया है। इस दौरान दुकान से करीब 40 हजार रूपये की दवाएं जब्त की गईं है।
मामला आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत का है। शिकायत के अनुसार गिलौला के माजरे में बिना मान्यता मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा था। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर औषधि निरीक्षक श्रीकांत गुप्ता ने टीम के साथ मौके पर पहुँचकर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान सर्वेश कुमार पुत्र बंसीलाल यादव द्वारा संचालित दुकान में किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्रदर्शित नहीं मिला। औषधि निरीक्षक ने जब लाइसेंस की मांग की तो संचालक कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में सर्वेश कुमार केवल सीएमएससीडी का प्रपत्र ही दिखा पाया। इसके बाद औषधि निरीक्षक ने मौके पर मौजूद दवाओं को फॉर्म 16 पर जप्त कर सूचीबद्ध किया । इसके साथ ही पाँच संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच व विश्लेषण हेतु लिए गए हैं।
जप्त दवाओं की कीमत लगभग 40,000 रूपये आँकी गई है, जिनमें दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन सिरप जैसी दवाइयाँ शामिल हैं। औषधि निरीक्षक श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जाँच के दौरान मकान मालिक जुनैल से किराएदारी की जानकारी ली गई। उसने बताया कि उसने लगभग 11 माह पूर्व 1000 रूपये प्रतिमाह किराए पर यह दुकान सर्वेश कुमार को दिया था। कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक राजकुमार पांडेय सहित अन्य टीम सदस्य मौजूद रहे।