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महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

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श्रावस्ती। छह वर्ष पूर्व पति की हत्या के मामले में अदालत ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला जज राकेश धर दुबे ने यह फैसला परशुरामपुर के मजरा अवधूत नगर निवासी आत्माराम यादव की हत्या के मामले में सुनाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया कि छह साल पहले आत्माराम यादव की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी सुखपता यादव और उसके प्रेमी बाबूराम यादव पुत्र वंशराज यादव, निवासी परशुरामपुर, को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में दोनों आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे।

मामले की सुनवाई जिला जज न्यायालय में चल रही थी। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। इसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने सुखपता यादव और बाबूराम यादव को आजीवन कारावास की सजा तथा 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

 

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